आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप गैंगस्टर एक्ट के 04 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 05-05 वर्ष के कारावास व 07-07 हजार रुपये जुर्मानें की सजा । - 24CrimeNew

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Wednesday, April 24, 2024

आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप गैंगस्टर एक्ट के 04 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 05-05 वर्ष के कारावास व 07-07 हजार रुपये जुर्मानें की सजा ।


Editor Prashant Tripathi 24Crime News 

आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप गैंगस्टर एक्ट के 04 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 05-05 वर्ष के कारावास व 07-07 हजार रुपये जुर्मानें की सजा । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में गैंगस्टर एक्ट के 04 अभियुक्तों को 05-05 वर्ष के कठिन कारावास व 07-07 हजार रुपये के जुर्माने की सजा कराई गई । गौरतलब  हो कि थाना बबेरु क्षेत्र के जलालपुर के हने रहने वाले अभियुक्त 1. चुन्नू सिंह पुत्र यदुराज सिंह, 2. मुन्ना सिंह पुत्र यदुराज सिंह, 3. कुन्नू सिंह पुत्र यदुराज सिंह व 4. होरीलाल पुत्र करन सिंह, गैंग बनाकर लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थे । अभियुक्तों द्वारा दिनांक 04.07.2012  को ग्राम जलालपुर के रहने वाले दरबारी पुत्र स्व0 ज्ञानेन्द्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जिसके संबंध में थाना बबेरु पर अभियोग पंजीकृत किया गया था । सभी अभियुक्त लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थे । चारों अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए दिनांक 01.01.2013 को थाना बबेरु पर अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री के0एन0 मिश्र द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुये साक्ष्य संकलन करते हुए दिनांक 03.01.2014 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया था । अभियोजक श्री सौरभ सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी शांति देवी तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के अथक प्रयासों से अभियुक्तों को मा0 न्यायालय ADJ-V बांदा द्वारा 05-05 वर्ष के कठिन कारावास व 07-07 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

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