बाँदा, बाल विवाह अधि०, लैंगिक समानता व लिंग चयन प्रतिषेध" के सम्बंध में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन एच०एल० इण्टर कॉलेज, इन्दिरा नगर जिला बांदा में दिन 11:00 बजे से किया गया। - 24CrimeNew

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Tuesday, April 1, 2025

बाँदा, बाल विवाह अधि०, लैंगिक समानता व लिंग चयन प्रतिषेध" के सम्बंध में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन एच०एल० इण्टर कॉलेज, इन्दिरा नगर जिला बांदा में दिन 11:00 बजे से किया गया।

जिला ब्यूरो चीफ संदीप दीक्षित 




 माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण-नई दिल्ली तथा उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के तत्वावधान में राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के सहयोग से माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा डा० बब्बू सारंग जी के निर्देशन में आज दिनांक 01-04-2025 को " PCPNDT Act, बाल विवाह अधि०, लैंगिक समानता व लिंग चयन प्रतिषेध" के सम्बंध में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन एच०एल० इण्टर कॉलेज, इन्दिरा नगर जिला बांदा में दिन 11:00 बजे से किया गया। शिविर की अध्यक्षता श्रीमान श्रीपाल सिंह, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा द्वारा की गयी।


श्री श्रीपाल सिंह, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा द्वारा शिविर में उपस्थित आयें अभिभावकों व परिजन को लैंगिक समानता, लिगं चयन प्रतिषेध अधिनियम के सम्बंध में जानकारी प्रदान की। साथ सचिव महोदय द्वारा बाल विवाह पर जोर देते हुए कहा कि कम आयु में बालिकाओं का विवाह उनको मौत के कुएं में धकेलने जैसा हैं। कम आयु में बालिकाओं का विवाह करने पर उनके शरीर का पूर्णता विकास न होने के कारण एवं समय से पहले गर्भधारण करने के कारण वे अनेक प्रकार की गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती हैं। आजकल प्रायः यह देखा जा रहा हैं कि बालिकाओं के शरीर में रक्त की अत्याधिक कमी भी पायी जा रही हैं जिससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी उनके अन्दर इतनी नहीं होती हैं तत्पश्चात् उसके परिणाम बहुत घातक होते हैं। बालिकाओं का विवाह सरकार द्वारा निर्धारित आयु व सही समय पर करना चाहिए।


श्रीमती सुमन शुक्ला, पराविधिक स्वयं सेवक ने कहा कि महिलाओं के गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिगं की जांच कराना कानूनी तौर पर अपराध हैं तथा लिंग की जांच करते पाये जाने पर परिजनो व चिकित्सक को सजा दिये जाने का प्राविधान हैं। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं हेतु मुख्यमन्त्री कन्या सुमंगला योजना, जननी सुरक्षा योजना आदि चलायी जा रही हैं। शिविर में वार्षिक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले विभिन्न कक्षाओं के छात्र- छात्राओं को श्रीमान श्रीपाल सिंह, अपर जिला जज / सचिव महोदय द्वारा पुरुस्कार व प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।


शिविर के अन्त में श्री रामस्वरुप-प्रधानाचार्य एच०एल० इण्टर कॉलेज-बांदा द्वारा उपस्थित आये सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर सुश्री आरती साहू-प्रबन्धक, एच०एल० इण्टर कालेज, श्री शिवनारायण साहू-अनुशासन प्रकोष्ठ, अध्यापकगण में सुश्री विभा, सुश्री मेनका, श्री कादिर सिद्दीकी, श्री अजय कुमार शर्मा, श्री शातनू कुमार, श्री के०पी० साहू, श्री मयंक सिंह, श्री राशिद अहमद डी.ई.ओ. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा के साथ अभिभावकगण व छात्र-छात्राएं उपस्थित रहें।


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